हमारे देश में सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। देश के परिवहन विभाग द्वारा जारी नियमों के अनुसार, पूरे भारत में किसी भी वाहन को चलाने के लिए आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इस प्रकार, ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक दस्तावेज माना जाता है।
चाहे आप दोपहिया हो या चारपहिया वाहन चलाना चाहते हों, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। पहले यह लाइसेंस बनवाने के लिए सभी को परिवहन विभाग के कार्यालय जाकर आवेदन करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाते हुए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है, जहां से आप अपना लर्निंग लाइसेंस या स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे ही बनवा सकते हैं।
आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है। अगर आप बिना आरटीओ ऑफिस जाए अपने लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो यह पोस्ट आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। इसलिए पूरी जानकारी प्राप्त करने और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया समझने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
Driving Licence Apply Online
ड्राइविंग लाइसेंस एक बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग देश की सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी मोटर वाहन को चलाने के लिए किया जाता है। ध्यान रहे, जो भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हैं, उन पर सरकार द्वारा जुर्माना लगाया जाता है।
दरअसल, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने से सार्वजनिक सड़कों पर दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, सभी प्रकार के वाहनों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेना अनिवार्य है। साथ ही आपको यह भी जानना जरूरी है कि ड्राइविंग लाइसेंस केवल उन्हीं लोगों को जारी किया जाता है जिन्हें परिवहन नियमों की अच्छी जानकारी हो और जो वाहन चलाना भी जानते हों।
हम आपको यह भी जानकारी देना चाहते हैं कि परिवहन विभाग केवल उन्हीं व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करता है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। क्योंकि सड़कों पर दुर्घटनाओं से बचाव के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक माना जाता है, इसलिए लाइसेंस सिर्फ ऐसे लोगों को ही दिया जाता है।
ड्राइविंग लाइसेंस सारथी परिवहन पोर्टल
भारत के परिवहन मंत्रालय द्वारा सारथी परिवहन पोर्टल पूरे देश के नागरिकों के लिए बनाया गया है। यह एक केंद्रीकृत और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए आप स्थायी और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि यह पोर्टल देश के सभी राज्यों के परिवहन विभागों से जुड़ा हुआ है।
सरकार ने इस पोर्टल को इस उद्देश्य से शुरू किया है कि लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में अधिक सुविधा और पारदर्शिता मिल सके। इस पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन जमा कर सकते हैं, जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और शुल्क का भुगतान भी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी आवश्यक सेवाएं आपको इस वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं:
- पहला होता है लर्नर लाइसेंस, जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति अभी ड्राइविंग सीख रहा है। यह लाइसेंस आमतौर पर 30 से 180 दिनों की अवधि के लिए जारी किया जाता है।
- दूसरा होता है स्थायी लाइसेंस, जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने लर्नर लाइसेंस के तहत परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली हो। यह लाइसेंस लंबी अवधि के लिए वैध होता है।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ आवश्यक पात्रताएं पूरी करनी होती हैं, जैसे —
- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- केवल भारत के नागरिक ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक को यातायात नियमों की बुनियादी जानकारी होना अनिवार्य है।
- यदि आप स्थायी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो आपके पास पहले से लर्नर लाइसेंस होना जरूरी है।
ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवश्यक दस्तावेज
यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना आवश्यक है —
- आधार कार्ड
- पहचान प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक के हस्ताक्षर
- मोबाइल नंबर
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको लाइसेंस के प्रकार के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। हालांकि, यह शुल्क प्रत्येक राज्य में अलग-अलग हो सकता है, कुछ जगह ज्यादा और कहीं कम भी हो सकता है, जैसे —
लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए आपको लगभग 150 से 300 रुपए तक शुल्क जमा करना पड़ सकता है। वहीं, स्थायी लाइसेंस के लिए यह शुल्क 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक हो सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और सुरक्षित रूप से भारतीय सड़कों पर वाहन चलाना चाहते हैं, तो आपको नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके आवेदन करना होगा —
- सबसे पहले सारथी परिवहन के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- होम पेज पर ऑनलाइन सेवाओं में ड्राइविंग लाइसेंस विकल्प चुनें।
- लर्नर या स्थायी लाइसेंस में से किसी एक को चुनें।
- आवेदन फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- अपने राज्य और लाइसेंस प्रकार के अनुसार शुल्क जमा करें।
- आवेदन सबमिट करें और प्राप्त एप्लीकेशन नंबर को सुरक्षित रखें।
- यदि स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, तो टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
- टेस्ट पास होने के बाद राज्य परिवहन विभाग से स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें।










